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Vehicle Ownership Transfer: अब वाहन खरीदते समय ही तय कर सकेंगे नॉमिनी, केंद्रीय मंत्रालय ने नियमों में किया बड़ा बदलाव

Vehicle Ownership Transfer: अब वाहन खरीदते समय ही तय कर सकेंगे नॉमिनी, केंद्रीय मंत्रालय ने नियमों में किया बड़ा बदलाव

 

Vehicle Ownership Transfer: अब वाहन खरीदते समय ही तय कर सकेंगे नॉमिनी, केंद्रीय मंत्रालय ने नियमों में किया बड़ा बदलाव

Vehicle Ownership Transfer: अब वाहन खरीदते समय ही तय कर सकेंगे नॉमिनी, केंद्रीय मंत्रालय ने नियमों में किया बड़ा बदलाव



सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बड़ा बदलाव किया है। अब वाहन मालिक के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) में किसी व्यक्ति का नाम शामिल करने में आसानी होगी। मंत्रालय ने नई प्रक्रिया को अधिसूचित कर दिया है। इसके लिए पहले केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में कुछ बदलाव हुए थे। इन बदलावों में मोटर वाहन मालिक के निधन की स्थिति में नॉमिनेशन वाले व्यक्ति के नाम से गाड़ी रजिस्ट्रेड करने या हस्तांतरित करने में आसानी होगी।

नई व्यवस्था में वाहन मालिक पंजीकरण के समय किसी भी शख्स को नामित कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। गाड़ी रजिस्ट्रेशन में नामित को शामिल करने की पुरानी प्रक्रिया बेहद जटिल हैं। साथ ही पूरे देश में अलग-अलग तरह से है। जारी अधिसूचना के मुताबिक नामित व्यक्ति का उल्लेख किए जाने में की स्थिति में मालिक को उस व्यक्ति की पहचान का डॉक्टूमेंट जमा करवाना होगा।

गाड़ी मालिक की मृत्यु होने पर नामित व्यक्ति या जो वाहन का उत्तराधिकारी बनता है। वह तीन माह तक वाहन का इस तरह से इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि नामित शख्स ने मालिक के मौत के एक महीने के अंदर पंजीकरण अधिकारी को इसकी जानकारी दी हो। अधिसूचना में कहा गया है कि तलाक या संपत्ति के बंटवारे जैसी स्थिति में वाहन नामित शख्स से जुड़ा बदलाव करने के लिए एक एसओपी के साथ नामांकन में बदलाव कर सकता है।

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